कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आईपीसी की धारा144 के तहत आदेश जारी किए
शाजापुर – कोरोना वायरस(COVID-19) महामारी के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण, बचाव एवं उपचार हेतु कोरोना कर्फ्यू को दृष्टिगत रखतेजिला संकट प्रबंधन समूह (District Crisis Management Group) से चर्चा उपरांत अनलॉक- 2 किए जाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने आज भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के तहत जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्र कीग्राम पंचायत सीमा में अनलॉक हेतु प्रतिबंधात्मक आदेशजारी किए है।
जारी आदेश के अनुसार जिले में जनसमूह एकत्रहोने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल,सांस्कृतिक , धार्मिक आयोजन, मेले आदि पर प्रतिबंध लगाया है। शैक्षणिक संस्थाएं एवं कोचिंग संस्थान बंदरहेंगे। केवल ऑनलाईन क्लासेस लेने की अनुमति रहेगी।सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एकसमय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, नगर पालिका, मण्डलके कार्यालय शतप्रतिशत अधिकारियों एवं कर्मचारियोंकी उपस्थिति में खुलेंगे। समस्त प्रकार की दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक खुल सकेंगे। शापिंग मालभी उक्त समय में खुल सकेंगे। सभी सिनेमा घर, स्वीमिंगपूल बंद रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगअपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माणगतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्सरात 08:00 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविडप्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे।समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेलआयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्तरेस्टोरेंट 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10:00 बजे तकखुल सकेंगें । समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसारखुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकरअधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में सामाजिक दूरी एवंफेस मास्क का पालन करने पर ही अनुमति होगी। इसप्रयोजन के लिए आयोजक को अनुविभागीय अधिकारीया तहसीलदार को अतिथियों के नाम की सूची आयोजनसे पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जासकेगी। रूल ऑफ सिक्स के अनुमत्य गतिविधियों केअलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों केएकत्र होने पर प्रतिबंधित रहेगा। जिन ग्रामों मेंकोविड-19 के पांच या पांच से अधिक एक्टीव केस है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया हैं। रेडग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र मेंकोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हीगतिविधिया संचालित हो सकेंगी। जिले के समस्त नगरीयक्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवाररात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तकप्रभावी रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यूरहेगा।
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्तदूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कियाजाए। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात जिस ग्राहक ने फेसमास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वाराकोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयंभी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेगें। यदि कोईदुकानदार “नो मास्क नो सर्विस” प्रोटोकोल का उल्लंघनकरता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सीलकरने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) का पालन करे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 16 जून 2021 से आग्रामी आदेश तकप्रभावशील रहेगा।