इंदौर -दिनांक 19 अगस्त 2022- श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में छेड़छाड़ एवं बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम एवं इनमें संलिप्त आरोपियों पर प्रभावी कार्यवाही और सघन विवेचना करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर श्री मनीष कपूरिया एवं पुलिस उपायुक्त जोन 4 इंदौर श्री आर.के. सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 डॉ. प्रशांत चौबे एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री बी.पी.एस. परिहार अनुभाग अन्नपूर्णा को प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में थाना प्रभारी चंदन नगर निरीक्षक अभय नेमा को निर्देशित किया गया था।
थाना चंदन नगर पर 14.06.2019 को सिरपुर निवासी फरियादिया द्वारा अपनी नाबालिग बेटी उम्र 13 साल के अपहरण हो जाने की रिपोर्ट की जिस पर से थाना चंदन नगर पर अपराध धारा 363 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया गया था
उक्त अपराध में चंदन नगर पुलिस द्वारा उत्कृष्ट विवेचना एवं अनुसंधान कर अपहृता को दस्तयाब किया गया जिसके कथनों के आधार पर आरोपी सलीम उर्फ समीर उर्फ शेख सलीम पिता शेख खालिक निवासी पनामा हाल मुकाम ई सेक्टर चंदन नगर के विरुद्ध उक्त अपराध में धारा 376(2)(n), 342 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया एवं अपराध की विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
उक्त अपराध में थाना चंदन नगर के प्रभावी एवं सटीक अनुसंधान के कारण अपहृता को न्याय मिला एवं आरोपी समीर को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।