माधव एक्सप्रेस/नलखेड़ा,नाबालिग कार चालक ने स्कूटी सवार दो युवकों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर (FIR), दुर्घटनाग्रस्त ईको कार जब्त; आरोपी नाबालिग चालक की तलाश जारी
नलखेड़ा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लटूरी गहलोत में एक नाबालिग द्वारा लापरवाही और तेज गति से कार चलाने के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना दिनांक 2 जून 2026 की रात लगभग 8 बजे की है। ग्राम लटूरी गहलोत के निवासी सवारियां (पिता कन्हैयालाल भिलाला) और बंटी उर्फ कान्हा (पिता भगवान सिंह भिलाला) अपनी स्कूटी से अंतरालिया में आयोजित एक मानता (धार्मिक कार्यक्रम) में शामिल होने जा रहे थे। जब वे अंतरालिया-लटूरी गहलोत मार्ग पर स्थित मोडी मोड़ के पास पहुंचे, तभी अंतरालिया की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ईको फोर-व्हीलर (क्रमांक MP41ZC8860) ने स्कूटी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी।
प्रत्यक्षदर्शी ने दी परिजनों को सूचना घटना के समय मौके से गुजर रहे ग्राम लटूरी गहलोत के निवासी देवकरण (पिता श्यामलाल राव) ने बताया कि कार को एक नाबालिग बेहद लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों स्कूटी सवार दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। देवकरण ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत घायलों के परिजनों को सूचित किया और उन्हें सिविल अस्पताल नलखेड़ा पहुंचाया।
एक की मौत, दूसरा झालावाड़ रेफर सिविल अस्पताल नलखेड़ा में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सवारियां भिलाला को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल बंटी को प्राथमिक उपचार के बाद सुसनेर सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए झालावाड़ (राजस्थान) रेफर कर दिया गया। वर्तमान में झालावाड़ के संजीवनी व्यास अस्पताल में बंटी का उपचार चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
परिजनों ने लगाया था देरी का आरोप मृतक और घायल युवक के परिजनों का आरोप था कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे उनमें आक्रोश था।
इनका कहना है:
“घटना के तुरंत बाद मौके का पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर लिया गया था। मामले की जांच के उपरांत पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 (लापरवाही से मौत), 281 (तेज और लापरवाही से वाहन चलाना) और 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। दुर्घटना में शामिल ईको कार को जब्त कर लिया गया है। कार चालक की पहचान गोविंद (पिता जुगल किशोर पाटीदार) के रूप में हुई है, जो कि नाबालिग है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।”
— नागेश यादव, थाना प्रभारी, नलखेड़ा
