
उज्जैन (माधव एक्सप्रेस) मोहन बाई नामक महिला वर्ष 2019 में ग्राम विक्रम नगर मौलाना के झोला छाप डॉ तरुण जाट के पास इलाज करवाने गयी थी डॉ ने गलत इलाज किया जिसके बाद पीड़िता महिला का बायां पैर काटना पड़ा । पीड़िता ने डॉ तरुण जाट के विरुद्ध उपभोक्ता विवाद कोर्ट उज्जैन में अपने वकील एडवोकेट सचिन तेंगुरिया के द्वारा परिवाद न्यायालय उज्जैन में प्रस्तुत किया गया था जिसमें उपभोक्ता विवाद कोर्ट उज्जैन के द्वारा प्रकरण में डॉ तरुण जाट को लापरवाही का दोषी पाते हुए पीडिता को दस लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप मे दिलाए जाने का आदेश दिया हे।
