
Ujjain। ग्राम विक्रम नगर मौलाना की निवासी मोहन बाई के मामले में उपभोक्ता विवाद न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2019 में मोहन बाई डॉक्टर तरुण जाट के पास इलाज के लिए गई थीं। आरोप है कि गलत उपचार के कारण उनकी हालत बिगड़ गई और बाद में उनका पैर काटना पड़ा।
पीड़िता ने अपने अधिवक्ता एडवोकेट सचिन तेंगुरिया के माध्यम से उपभोक्ता विवाद कोर्ट में परिवाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने डॉक्टर तरुण जाट को लापरवाही का दोषी मानते हुए पीड़िता को 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
कोर्ट के इस फैसले को लापरवाह चिकित्सा के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
