इंदौर –
उपायुक्त लीज श्री लोकेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि 561 एम. जी. रोड की 19200 वर्ग फुट मिल्की वे टॉकीज की निगम की भूमि को माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार भूमि का रिक्त आधिपत्य निगम को सौंपा जाने से निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने के लिए 7 दिन का नोटिस जारी किया गया है जिसके पश्चात निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विदित हो की श्रीमती रूमी रागीना, श्रीमती बेप्सी रागीना, अरीना रागीना, पितीकाली सेठना, दिनीयाज सोहराब ईलावा सभी निवासी 17 – डी, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पहली मंजिल, ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) अतिक्रमणकर्ता उपरोक्त जन को मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के सिविल अपील क्र. 6048/2007 में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2022 अनुसार 561 एम. जी. रोड की 19200 वर्ग फुट निगम की भूमि को न्यायालय निर्णय अनुसार भूमि का रिक्त आधिपत्य सौंपने हेतु सूचना पत्र की तामिली संबंधित के निवास स्थल, ई-मेल, डाक द्वारा तथा स्थल पर चस्पा के माध्यम से तामिली करवाई गयी है ।
मा.उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा निगम द्वारा उपरोक्तानुसार जारी सूचना पत्र में उल्लेख की गयी अवधि में विधि अनुसार कब्जा नहीं सौंपने की स्थिति में सूचना पत्र में उल्लेखित दिनांक को कब्जा लेने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा।