भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 पास, स्टांप ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी
अश्विन चोपड़ा
उज्जैन : मध्य प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 पास कर दिया, जिसमें सभी न्यायिक और गैर-न्यायिक उद्देश्यों के लिए स्टांप ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। एम पी में अब शपथ पत्र से लेकर संपत्ति की खरीद-बिक्री, पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प शुल्क 500 फीसदी तक अधिक चुकाना होगा। शपथपत्र, पावर ऑफ एटॉनी, एग्रीमेंट, दान पत्र जैसे 12 दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क अधिक किया गया है।रजिस्ट्री अधिनियम में बदलाव कर होम लोन, कृषि ऋण खत्म होने पर बैंक को डीमॉर्गेज दस्तावेज ऑनलाइन भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। पक्षकार को अब रजिस्ट्री कार्यालय जाकर रजिस्ट्री दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया ई-फाइलिंग के जरिए होगी। इसके लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 में बदलाव कर डीमॉर्गेज की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। स्टाम्प अधिनियम में पारिवारिक संपत्ति बंटवारे विलेख में परिवार की परिभाषा में अभी तक माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पुत्रबधु, पौत्री, नातिन एवं पौत्र, नाती सम्मिलित थे। विधवा भाभी और उसके बच्चे (भतीजे) शामिल नहीं थे। अब इन्हें परिवार की परिभाषा में शामिल किया गया है। किसी महिला के पति का निधन हो जाने पर पारिवारिक संपत्ति बंटवारा होता है तो उसके बच्चे होने की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी 5% से घटाकर 0.5% का प्रावधान किया गया है। हालांकि भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 फैसले का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और कहा कि इससे जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा,तो वहीं सरकार का कहना है कि यह शुल्क विकास के लिए जरूरी है।इसमें कुछ वर्गों को राहत भी दी गई है।
स्टाम्प शुल्क में यह बदलाव किया गया है
शपथ पत्र के लिए अब ₹50/की बजाय अब ₹200/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।
अचल संपत्ति के लिए एग्रीमेंट अब ₹1000/की बजाय अब ₹5000/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।
50 लाख तक का एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट अब ₹500/की बजाय अब ₹1000/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।
सहमति विलेख के लिए एग्रीमेंट अब ₹1000/की बजाय अब ₹5000/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।
रजिस्ट्री में सुधार के लिए एग्रीमेंट अब ₹1000/की बजाय अब ₹5000/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।
रिवाल्वर पिस्टल लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट अब ₹5000/की बजाय अब ₹10000/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।
शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एग्रीमेंट अब ₹2000/की बजाय अब ₹5000/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।
साझेदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) के लिए एग्रीमेंट अब ₹2000/की बजाय अब ₹5000/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी ( सिंगल ट्रांजैक्शन) के लिए एग्रीमेंट अब ₹1000/की बजाय अब ₹2000/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी ( अधिक ट्रांजैक्शन) के लिए एग्रीमेंट अब ₹1000/की बजाय अब ₹5000/ स्टाम्प शुल्क लगेगा।