इंदौर 30 नवम्बर, 2021
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होगा। इसके लिए बिजली कंपनी ने बकाया राशि प्रकरण, अनियमितता, सतर्कता प्रकरणों में समझौते के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है। कंपनी स्तर पर सतर्कता के 40 हजार, स्थानीय स्तर पर बने प्रकरणों के दस हजार नोटिस दिए जा रहे है। पचास फीसदी नोटिस दिए जा चुके है, जबकि शेष अगले पांच दिनों में वितरित कर दिए जाएंगे।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री कैलाश शिवा ने बताया कि प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर के निर्देश एवं मुख्य महाप्रबंधक श्री रिंकेश कुमार वैश्य के मार्गदर्शन में प्रभावी तैयारी की जा रही है। सतर्कता विभाग के दल द्वारा बनाने गए दलों के प्रकरणों के उभय पक्षीय समाधान के लिए चालीस हजार नोटिस दिए जा रहे है। इसी के साथ स्थानीय स्तर पर संचारण एवं संधारण दलों द्वारा बनाए गए प्रकरणों के तहत भी कंपनी स्तर पर लगभग 10 हजार नोटिस प्रदान किए जा रहे है। श्री शिवा ने बताया नोटिस वितरण का पचास फीसदी कार्य हो चुका है। शेष कार्य पांच दिनों में करने का लक्ष्य लिया गया है।
मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बताया कि मालवा- निमाड़ के इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, आगर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों में उक्त लोक अदालतों में 44 पीठों पर बिजली संबंधी प्रकरणों के समझौते होंगे। सभी जिलों में लोक अदालतों के लिए बिजली कंपनी ने नोडल अधिकारी बनाए है।