🔸मतगणना स्थल इंजीनियरिंग कॉलेज पर प्रशासन द्वारा मतगणना की व्यापाक तैयारियों को अंतिम रूम वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये भारी पुलिस फोर्स तैनात किया है
मतगणना दिवस पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
उज्जैन ///एक दिसम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम ने विधानसभा निर्वाचन -2023 के अंतर्गत आगामी 3 दिसम्बर रविवार को मतगणना दिवस पर उज्जैन जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तथा मुख्यत: मतगणना केन्द्र शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर रोड़ पर दण्डप्रक्रिया संहिता -1973 की धारा-144 (2) (3) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन आदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र (जिसे वह संपूर्ण अवधि के दौरान प्रदर्शित करके रखेंगे) के बिना मतगणना केन्द्र के बाहर 100 मीटर की परिधि के प्रथम सुरक्षा चक्र में प्रवेश नहीं करेंगे। अधिकृत व्यक्ति इस सुरक्षा चक्र में केवल पैदल ही प्रवेश करेंगे तथा किसी भी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जाँच (फ्रिस्कींग) के बिना प्रवेश नहीं करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा जाँच महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विहित रीति से की जायेगी। कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, लाईटर, अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के भीतर अन्यथा अनुमत्य के सिवाय किसी भी प्रकार के मोबाईल, आईपैड, लैपटॉप, रिकॉर्डिंग डिवाईस, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी यथा निर्दिष्ट स्थान मीडिया सेंटर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर इनका उपयोग नहीं करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्य सुविधा हेतु महत्वपूर्ण कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को परिसर तक मोबाईल फोन लाने की अनुमति प्रदान करेंगे।
कोई भी व्यक्ति को जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन आदि को गणना हॉल के बाहर घूमने, लगातार अंदर-बाहर आने जाने, अनावश्यक खड़े रहने, वार्तालाप करने तथा उन्हें अधिकृत गणना हॉल के अतिरिक्त अलग-अलग गणना हॉल में प्रवेश करने की कोशिश करना प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति को मतगणना केंन्द्र के भीतर नशीले पदार्थ जैसे गुटका, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखू आदि को ले जाने की अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टॉफ, मीडिया पर्सन आदि को गणना हॉल में प्रवेश तृतीय सुरक्षा जाँच/फ्रिस्किंग के बिना नहीं करेंगे।
गणना हॉल में अधिकृत कैमरा और वीडियो कैमरा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति/मीडियाकर्मियों को इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस कर्मियों को केवल स्टिल हाथ कैमरा (बिना स्टैण्ड के) ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन ऑडियो विजुअल कव्हरेज के दौरान वे कैमरा को किसी मशीन पर फोकस नहीं करेंगे।
मीडियाकर्मी बिना एस्कोर्ट ऑफिसर के साथ में गणना कक्ष में भ्रमण नहीं करेंगे। एस्कोर्ट ऑफिसर के साथ बैचेज के अतिरिक्त उनका प्रवेश गणना हॉल में प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी संबंधित आरओ द्वारा चिन्हित नियत स्थान की सीमा के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भ्रमण नहीं करेंगे।
कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता आदि गणना हॉल में शांति बनाये रखेंगे तथा ऊंची आवाज में वार्तालाप, चिल्लाना, नारे लगाना अथवा ताली बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार से मतगणना में बाधा पहुंचाना दण्डनीय होगा। कोई भी गणना अभिकर्ता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-128 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘मतों की गोपनियता’ का उल्लंघन नहीं करेगा।
वह व्यक्ति अभिकर्ता नहीं हो सकता है जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, व्यक्ति जो केन्द्र या राज्य शासन का मंत्री हो, नगर निगम का मेयर, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, केन्द्र या राज्य शासन के सार्वजनिक उद्यमों, कार्पोरेशन, शासकीय संस्था का अध्यक्ष अथवा सदस्य हो, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था का पार्ट टाईम वर्कर या शासन से मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, आँगनवाड़ी, उचित मुल्य दुकान का डीलर या शासन से अनुदान प्राप्त संस्था का पैरा मेडिकल या हैल्थकैयर स्टॉफ या शासकीय सेवक हो।
कोई भी व्यक्ति जिसे शासकीय सुरक्षा प्राप्त हो वह गणना अभिकर्ता नहीं हो सकता है। भले ही वह प्रदत्त सुरक्षा को सरेंडर कर दें। ऐसे व्यक्ति का गणना हॉल में सुरक्षा के साथ या बिना प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल बिना प्रदत्त सुरक्षा के वही केन्द्र या राज्य शासन के मंत्री गणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी को प्रदत्त सुरक्षाकर्मी भी गणना हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
दिनांक 3 दिसम्बर को मतगणना स्थल की 500 मीटर की परिधी में किसी भी प्रकार के जूलुस, मौन जूलुस, सभा, धरना, प्रदर्शन, रैली, पटाखे, आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेंगे।
यह आदेश रविवार 3 दिसम्बर के लिये प्रभावशील रहेगा। इसका
इसका उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।