थांदला से (विवेक व्यास,माधव एक्सप्रेस) झाबुआ 23 जुलाई 2023। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्री लखनलाल गर्ग की अध्यक्षता में शासकीय कन्या परिसर रोटला तहसील रामा जिला झाबुआ में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर, ”पंच-ज“ अभियान अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम तथा नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाए) योजना-2015 अंतर्गत ”बाल यौन शोषण और बाल संबंधित कानूनों“ विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश श्री लखनलाल गर्ग, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विजय पाल सिंह चौहान द्वारा महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश ने स्कूली छात्र/छात्राओं को बताया कि विधिक साक्षरता का मतलब है कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक रहें। हमें यह समझने में मदद करता है कि कानून कैसे काम करता है। विधिक साक्षरता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हमारे अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। जब हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो हम उनका बचाव करने के लिए खड़े हो सकते हैं। हम यह भी जान सकते हैं कि जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। शिविर में प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने पॉस्को एक्ट विषय के बारे में बताते हुए कहा कि पोस्को एक्ट 2012 भारत का एक कानून है जो बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। यह कानून 14 नवंबर 2012 से लागू है। इस कानून में बच्चों के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के यौन अपराधों को शामिल किया गया है जैसे कि दुष्कर्म, छेड़छाड़, अश्लील सामग्री दिखाना और पोर्नोग्राफी बनाना। इस कानून में बच्चों के यौन शोषण के मामलों में सजा के प्रावधान भी कड़े किए गए हैं। पोस्को एक्ट के तहत किसी बच्चे के साथ यौन अपराध करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यदि आप या आपका कोई परिचित बच्चे के यौन शोषण के शिकार हैं, तो कृपया तुरंत पुलिस को सूचित करें। आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ श्री विजय पाल सिंह चौहान ने बच्चों को मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य तथा शिक्षा का अधिकार पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21ए में निहित है जिसमें कहा गया है कि ‘‘राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। शिविर में ही जन साहस संस्था के द्वारा नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना-2015 अंतर्गत ”बाल यौन शोषण और बाल संबंधित कानूनों“ विषय पर जन साहस संस्था की टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से बताया गया कि पोस्को एक्ट क्या है? पॉस्को एक्ट के तहत कौन-कौन से अपराध शामिल हैं? पॉस्को एक्ट के तहत अपराध करने वाले को क्या सजा मिल सकती है? बच्चों को पॉस्को एक्ट के बारे में कैसे जागरूक किया जाए?’ बच्चों को पॉस्को एक्ट के तहत होने वाले अपराधों से कैसे बचाया जाए? नुक्कड़ नाटक को रोचक और सरल तरीके से बताया गया ताकि छात्र/छात्राओं को पॉस्को एक्ट के बारे में सही जानकारी मिल सके और वे बच्चों को पॉस्को एक्ट के तहत होने वाले अपराधों से बचा सकें।
कार्यक्रम के पश्चात् ”पंच-ज“ अभियान अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री लखनलाल गर्ग जी ने कहा कि पौधे रोपित करने से पहले आइए एक क्षण रुककर अपने ग्रह की स्थिति पर विचार करें। हमारी दुनिया को जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से लेकर प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हममें से प्रत्येक के लिए पर्यावरण पर अपने कार्यों के प्रभाव को पहचानना और सकारात्मक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी लेना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमे किसी विशेष दिन को एक पौधा रोपित करना चाहिए और उसकी देखभाल करना चाहिए। जिससे हमारी धरती सुन्दर व हरी भरी बने। आज हम इस स्कूल में कई पेड़ लगाने जा रहे हैं ये पेड़ हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इन पेड़ों की देखभाल करें, उन्हें पानी दें, उन्हें खाद दें और उन्हें कीटों और बीमारियों से बचाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन पेड़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आइए अब हम भलाई के लिए एक एकीकृत शक्ति के रूप में एक साथ आएं और वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यह दिन हम सभी के लिए एक हरित और उज्जवल भविष्य की शुरुआत का प्रतीक हो। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री सौम्य वैरागी ने किया एवं आभार स्कूल प्राचार्य श्रीमती आयशा कुरैशी ने माना। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सागर अग्रवाल, स्कूल शिक्षक श्री दिनेश डुडवे, शिक्षिका श्रीमती रेखा डुडवे शिक्षक/शिक्षिकाएं, छात्र/छात्राए, जन साहस संस्था से निर्मला एवं उनकी टीम उपस्थित रहें।
क्रमांक 161/1192/ वीणा रावत