इंदौर । जिला कोर्ट में हनीट्रैप के मामले में सुनवाई चल रही है। आरोपियों की ओर से 2 आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पुलिस ने हनीट्रैप की सीडी ओर पेन ड्राइव प्राप्त की हैया नहीं। इस आवेदन पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को जवाब देने के लिए कहा है।
उल्लेखनीय है कमलनाथ ने 21 मई 2021 को एक पत्रकार वार्ता में दावा किया थाकि हनीट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव उनके पास हैं। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पेनड्राइव और सीडी मांगी थी। वह पुलिस को मिली या नहीं। इसकी जानकारी देने कोर्ट ने कहा। आरोपियों की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर आरोप तय करने की प्रक्रिया को स्थगित रखने की मांग की है।