इंदौर दिनांक 13 मई 2022-वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के गंभीर लंबित अपराधो में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये गये हैं। थाना आजाद नगर मे अप क्रमांक 752/21 धारा 302 भादवि पंजीबद किया गया था । जिसमे मृतिका ज्योति नायक का शव आलोक नगर के किराए के कमरे मे अधजला पाया गया था और महिला का पति विजय उर्फ बृजेश नायक निवासी पचोर जिला राजगढ़ कमरे से फरार हो गया था। मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सिर की चोट से होना बताया गया तथा मृतिका के बदन पर चेहरे गले सीने दोनों हाथों में मृत्यु पूर्व जलने के साक्ष्य पाए गए जिस पर आरोपी विजय नायक के विरुद्ध हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। दौरान विवेचना मृतिका के पुत्र एवं अन्य साक्षी गण द्वारा बताया गया की मृतिका आरोपी विजय नायक की दूसरी पत्नी थी एवं विजय नायक छोटी-छोटी बातों पर अपनी पत्नी ज्योति से लड़ता रहता था और उसके चरित्र पर भी शंका करता था। आरोपी चूंकि पेशे से ड्राइवर था उसका गाड़ियों पर कई जगह आना जाना था, और चालाक था, इसलिए घटना के बाद वह है अपने मूल निवास पचोर जिला राजगढ़ भी नहीं गया और मुंबई तरफ गाड़ियां चलाता रहा । आरोपी पर पुलिस उपायुक्त जोन -1 द्वारा ₹10000 /-का इनाम भी घोषित किया गया था आरोपी की तलाश हेतु मुखबिर लगाए गए थे जो जानकारी मिली कि आरोपी इंदौर में नौलखा बस स्टैंड के पास घूम रहा है जिसको घेराबंदी कर पकड़ा और घटना के संबंध में पूछताछ की जिसने बताया कि ज्योति उसकी दूसरी पत्नी थी और वह
अक्सर छोटी छोटी बातों पर विवाद करती थीं और वह प्लाट लेने घटाना दिनांक को सुबह पैसे मांग रही थी जिस पर से उसने मना किया तो वह चिल्लाने लगी जिस पर गुस्से में आकर आरोपी ने ज्योति का गला पकड़ कर जमीन पर उसका सर जोर से मार दिया और जब वह बेहोश हो गई तो सोचा की जिंदा ना बचे इसलिए कमरे में रखी प्लास्टिक की बोतल से केरोसिन निकाल कर पत्नी के कपड़ों पर छिड़ककर आग लगा दी और दरवाजा लटका कर भाग गया आरोपी से आरोपी से घटना में प्रयुक्त प्लास्टिक की सीसी उसी मकान से जप्त की गई है एवं आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी आज़ाद नगर इंद्रेश त्रिपाठी एवं उप निरीक्षक बैसाखूं धुर्वे, ब्रह्मदत्त भारती, प्रधान आरक्षक अमित तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।
