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मेडिकल दुकानों पर प्रतिबंधित और अमानक दवाओं की जांच
नलखेड़ा। नगर में प्रतिबंधित एवं अमानक स्तर की दवाओं की बिक्री एवं भंडारण रोकने हेतु कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा गठित किए गए राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के दल ने नगर में स्थित मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण कर जांच की गई। मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी सर्वेश यादव के नेतृत्व में कलेक्टर द्वारा गठित किए गए जांच दल द्वारा नलखेड़ा में स्थित मेडिकल दुकानों की जांच की गई, किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित औषधि की बिक्री एवं स्टॉक नहीं पाया गया।
दल द्वारा मेडिकल संचालकों को प्रतिबंधित एवं अमानक दवाओं का क्रय -विक्रय एवं भंडारण न करने अन्यथा कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई।
उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा में हुई घटना के तारतम्य में शासन निर्देशानुसार जिले में श्रेसन फार्मास्यूटिकल का कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैच नंबर एसआर-13, मैन्युफैक्चरिंग डेट मई 2025 और एक्सपायरी डेट अप्रैल 2027 प्रतिबंधित किया है। इसी तरह सैप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का *रिलीफ़ सिरप*: बैच नंबर एलएसएल 25160, मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2025 और एक्सपायरी डेट दिसंबर 2026 तथा रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप: बैच नंबर R01GL2523, मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2025 और एक्सपायरी डेट दिसंबर 2026 का जिले क्रय, विक्रय,संधारण और वितरण को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया हैं।
नगर में मेडिकल स्टोर पर की गई।
जांच दल में एसडीएम सर्वेश यादव, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ विजय यादव,खाद्य निरीक्षक बीएस जामोद के द्वारा मेडिकल दुकानों का निरीक्षण कर जांच की गई।
