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सह.सम्पादक अतुल जैन की रिपोर्ट
शिवपुरी। म.प्र.शासन राजस्व विभाग द्वारा विभाग अथवा उपक्रम के लिए भूमि क्रय करने हेतु भूमि धारकों द्वारा भूमि विभाग अथवा उपक्रम को हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह 15 दिवस के भीतर में अपनी आपत्ति कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि म.प्र.शासन राजस्व विभाग द्वारा विभाग अथवा उपक्रम के लिए भूमिधारक धनीराम पुत्र दिसुआ जाति गडरिया ग्राम मामोनी खुर्द तहसील करैरा एवं बृखभान, जीवनलाल पुत्रगण दयाराम, कुसुम, अवध पुत्रियां दयाराम जाति लोधी द्वारा भूमि विभाग अथवा उपक्रम को क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में दर्ज करा सकता है। म्याद उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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