थांदला से (विवेक व्यास,माधव एक्सप्रेस) झाबुआ 8 जुलाई 2023। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्री लखनलाल गर्ग के मार्गदर्शन एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय झाबुआ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को ए.बी.आर. सेंटर भवन जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ने मध्यस्थता को लाभ बताते हुए उपस्थित लोगों को बताया कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी अदालत प्रणाली अत्यधिक बोझ के संकट का सामना कर रही है। अदालतों के पास समय पर निपटाने के लिए बहुत सारे मामले हैं। इससे मामलों के निपटारे में काफी देरी हो रही है जो पक्षकारों के लिए बड़ी निराशा का कारण हो सकता है। मध्यस्थता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जो पक्षों को अदालत कक्ष के बाहर अपने विवादों को सुलझाने की अनुमति देती है। एक तटस्थ मध्यस्थ की मदद से पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंचने में सक्षम होते हैं इससे समय पैसा और तनाव बचाया जा सकता है और रिश्तों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिल सकती है। मध्यस्थता के कई फायदे हैं। सबसे पहले यह विवादों को सुलझाने का अधिक प्रभावी तरीका है मध्यस्थता आमतौर पर कुछ ही हफ्तों या महीनों में पूरी हो सकती है, जबकि अदालती मामले में वर्षों लग सकते हैं। दूसरा मुकदमेबाजी की तुलना में मध्यस्थता अधिक लागत प्रभावी है। पार्टियां आमतौर पर मध्यस्थता की लागत साझा करती है जो वकीलों को नियुक्त करने और अदालत जाने की लागत से बहुत कम है। तीसरा मध्यस्थता से रिश्तों के सुरक्षित रहने की अधिक संभावना है। जब पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंचने में सक्षम होते हैं तो वे कड़वाहट या नाराजगी के बिना अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होने की अधिक संभावना रखते हैं अंत में, में आप सभी को हमारी न्याय प्रणाली के एक आवश्यक स्तंभ के रूप में मध्यस्थता को अपनाने में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम बदलाव के समर्थक बने और मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो सहयोग, खुले संचार और स्थायी समाधान को प्राथमिकता देती है साथ मिलकर हम एक ऐसी न्याय प्रणाली को आकार दे सकते है जो वास्तव में हमारे समाज की जरूरतों को पूरा करती है।
कार्यक्रम में आगामी 9 सितम्बर 2023 को होने वाली नेशनल लोक अदालत को जानकारी, पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की जानकारी, सालसा/नालसा शासन की जनकल्याणकारी आदि योजनाओं को विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सागर अग्रवाल, अधिवक्ता श्री शिवम वर्मा, श्री विश्वास शाह एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।