
नई दिल्ली । दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े मानहानि के मामले में कोर्ट ने बीबीसी को नया समन जारी किया है। रोहिणी कोर्ट ने कानून मंत्रालय के माध्यम से बीबीसी को समन किया है। इससे पहले, रोहिणी कोर्ट ने ही बीबीसी को 3 मई को नोटिस जारी किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। मानहानि मामले में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने रोहिणी कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
समन जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि बीबीसी एक विदेशी संस्था है। ऐसे में बीबीसी को कानून मंत्रालय के माध्यम से नया समन जारी कर रहे हैं।
विनय कुमार सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की मानहानि की गई है। साथ ही उन्होंने याचिका में कहा कि इसके माध्यम से आरएसएस और वीएचपी को बदनाम किया गया।
ज्ञात रहे कि बीबीसी ने इस साल 17 जनवरी को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूट्यूब पर से इसे हटवा दिया था। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री को देश के खिलाफ प्रोपेगैंडा बताया था। साथ ही कुछ राज्यों में डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव भी पारित हुए थे।