नईदिल्ली(माधव एक्सप्रेस/उषा माहना)
आरोपियों की अनुपस्थिति से नाराज गुरुग्राम की एक विशेष पोक्सो अदालत ने एंकर दीपक चौरसिया और ललित बडगुर्जर के विरूद्ध अरेस्ट वारंट जारी किया है।
यह मामला एक नाबालिग बच्ची के रिश्तेदार द्वारा 15 दिसंबर, 2013 को दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित एक प्राथमिकी से संबंधित है। इसने तीन समाचार चैनल – न्यूज 24, इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन पर वीडियो को तोड़मरोड़कर अश्लील ढंग से प्रसारित करने का आरोप लगाया गया। News24 के पूर्व मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, आज तक की पूर्व व abp की एंकर चित्रा त्रिपाठी और न्यूज नेशन के पूर्व एंकर दीपक चौरसिया आदि आठ लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ 2020 और 2021 में 10 साल की बच्ची व उसके परिवार के “संपादित”, “अश्लील” वीडियो को प्रसारित करने और स्वयंभू संत आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में वीडियो को जोड़ने के लिए चार्जशीट किया गया था।
गत 28 अक्तूबर को पॉक्सो की अदालत में दीपक चौरसिया ने बीमारी का हवाला देते हुए व्यक्तिगत छूट की मांग की थी, न्यायालय के आदेश के अनुसार दीपक चौरसिया ने अपने आवेदन के साथ न तो चिकित्सा प्रमाण पत्र और न ही किसी हलफनामे का समर्थन किया गया। जिसपर अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी “जानबूझकर अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहा है”, चूंकि गत 23 सितंबर को दीपक चौरसिया बीमारी का हवाला देकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए थे। जिसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक (आरोपी दीपक चौरसिया) की जमानत रद्द की जाती है। और उनका जमानत बांड और मुचलका भी रद्द किया जाता है साथ ही पहचानकर्ता के तहत ज़मानतदार को नोटिस निर्धारित तिथि के लिए भी जारी किया जाए। ऊक्त आरोपी ललित सिंह भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए । जिसपर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ललित सिंह के विरूद्ध अरेस्ट वारंट जारी कर जमानत बॉन्ड मुचलका भी रद्द करने का आदेश किया है।
28 अक्टूबर को ही एक आदेश में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान ने SIT के तीन जांच अधिकारियों – एसीपी सुरेंद्र, इंस्पेक्टर जितेंद्र और इंस्पेक्टर संजय के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया।
पीड़िता पक्ष की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा कि अदालत ने “पूरक आरोपपत्र में कुछ कमियां पाई हैं” और इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य में भी कमियां हैं। जिसे पूरा करने को लेकर स्पष्टीकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश पारित किया है।
इस केस की पैरवी करने वाली संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार के अनुसार इससे पहले 23 सितंबर को कोर्ट ने चित्रा त्रिपाठी को उसकी मंजूरी के बिना देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। चुकी मुकदमा विचाराधीन है और यह तब हुआ जब वह अदालत की अनुमति के बिना लंदन चली गईं।
दिसंबर 2013 में न्यूज 24 और इंडिया न्यूज पर प्रसारित इस वीडियो में बच्चे, शिकायतकर्ता की पत्नी और कुछ अन्य महिलाओं के चेहरे “आंशिक रूप से” सामने आए। इस मामले में जीरो एफआईआर 15 दिसंबर 2013 को गुरुग्राम थाने में दर्ज कराई गई थी।
चार्जशीट में सूचीबद्ध आठ लोगों में से तीन अजीत अंजुम, एंकर सैयद सुहैल और जोधपुर के रिपोर्टर सुनील दत्त – ने वीडियो प्रसारित होने पर News24 के साथ काम किया। अजीत अंजुम ने न्यूज 24 छोड़ दी है जबकि सुहैल अब रिपब्लिक भारत में एंकर हैं
घटना के समय इंडिया न्यूज में प्रधान संपादक के रूप चौरसिया, चित्रात्रिपाठी और राशिद हाशमी एंकर, जोधपुर के पत्रकार ललित सिंह बडगुर्जर रिपोर्टर और निर्माता के रूप अभिनव राज कार्यरत थे। चौरसिया बाद में न्यूज नेशन में सलाहकार संपादक के रूप में शामिल।