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पुलिस कमिश्नर ने पापुलर फ्रंट आफ इंडिया कार्यालय के संबंध में अधिसूचना जारी की
September 29, 2022 1 minute read
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इंदौर 29 सितम्बर, 2022
गृह मंत्रालय भारत सरकार के राजपत्र में गत 27 सितम्बर 2022 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से पीएफआई एवं इसके संगठनों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3 के तहत 5 वर्ष के लिए विधि विरुद्ध संगम घोषित किया गया है। थाना सराफा क्षेत्रांतर्गत जवाहर मार्ग पर मकान नम्बर 305, 306 में तनिश हॉस्पिटल के ऊपर तीसरी मंजिल पर स्थित भवन में पीएफआई का प्रदेश कार्यालय स्थित है, उक्त भवन का स्वामी मोहम्मद फईम गौरी पिता मोहम्मद सलीम गौरी निवासी 103 नन्दनवन कॉलोनी माणिक बाग इंदौर है। उक्त प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के विरुद्ध विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 8 के तहत नोटिफाईड करने एवं अन्य विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र को प्रस्तुत करने पर विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।
केंद्र सरकार द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और ‘उसके सहयोगी संगठनों या सम्बध्द संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल सहित अधिसूचना संख्या एस.ओ. क्रमांक 4559 (अ) 27 सितम्बर 2022 के तहत विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित किया गया है।
केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियों का प्रयोग कर कार्यवाही करने हेतु अधिसूचित किया गया है।
साथ ही केंद्र सरकार के अनुमोदन से निर्देशित किया गया है कि उक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में किया जाएगा।
इन निर्देशों के प्रकाश में पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 42 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते धारा 08 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की संपत्ति पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) मुख्यालय तीसरी मंजिल कम्युनिटी डवलपमेंट सेंटर तनिश हॉस्पिटल के ऊपर मकान नंबर 305-306 जवाहर मार्ग इंदौर पुलिस थाना सराफा को अधिसूचित कर दिया गया है।