भोपाल। कंज्यूमर फोरम ने बैंक कर्मचारी की लापरवाही से चेक बाउंस के मामले में 13000 का जुर्माना लगाया। कंजूमर कोर्ट ने मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10000 रुपये जुर्माना तथा परिवाद व्यय 3000 रुपये जमा करने के आदेश बैंक को दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने डेढ़ लाख रुपए का चेक जारी किया था।उसके खाते में 152000 जमा थे। बैंक कर्मचारी ने चेक की रकम 15 लाख समझते हुए चेक को वापस लौटा दिया था। बैंक ने ग्राहक के खाते से चेक वापसी के लिए 204 रुपये काट लिए थे। बैंक ने इस मामले में उपभोक्ता की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद उपभोक्ता ने यह परिवाद उपभोक्ता फोरम में दायर किया था। जहां पर उपभोक्ता के पक्ष में न्यायालय ने फैसला सुनाया।
