मामले की शिकायत कलेक्टर तक पहुंची कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए
उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर एक्ट में वंश परंपरा के अनुसार पुजारी की नियुक्ति करना गैर कानूनी माना गया है बावजूद इसके महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी प्रतिनिधि के रूप में जिला बदर जैसे संगीन अपराधी नियुक्त किए जा रहे हैं, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पंडित ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को लिखित में शिकायत की जिस पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि कोरोना काल में जिन पुजारियों की मृत्यु हो चुकी है उनके स्थान पर पुजारी प्रतिनिधि नियुक्त की जाना है ,महाकालेश्वर मंदिर एक्ट के अंतर्गत जब भी किसी पुजारी की मृत्यु हो जाती है तब उनके स्थान पर पुजारी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए विज्ञप्ति जारी होती है और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही पुजारी की नियुक्ति की जाती है ।
उज्जैन कलेक्टर ऑफिस पहुंच कर ब्राह्मण पंडित ने उज्जैन कलेक्टर को शिकायत की है जिसमें कहा गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में नियमों को ताक पर रखकर पुजारियों की नियुक्ति की जा रही है पुजारी बालकृष्ण जोशी के प्रतिनिधि के रूप में शुभम जोशी एवं गौरव जोशी को बनाया जा रहा है जोकि असंवैधानिक है क्योंकि मंदिर एक्ट एवं माननीय न्यायालय के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर में वंश परंपरा के अनुसार पुजारी नियुक्त करना प्रतिबंधित है पंडित ने आरोप लगाया कि शुभम जोशी एवं गौरव जोशी पर 20 से अधिक प्रकरण दर्ज है और यह जिला बदर जैसे संगीन अपराधी भी हैं ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन बिना विज्ञप्ति निकालें आदतन अपराधियों को मंदिर में पुजारी पद पर नियुक्त कर रहे हैं।
मामले में पंडित लिखित आवेदन देकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह से मामले की शिकायत की गई है जिसमें उज्जैन कलेक्टर द्वारा मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।
