इंदौर, 5 जनवरी 2026: फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) ने होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया (HRAWI) के सहयोग से, इंदौर के ओमनी रेजिडेंसी में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 पर उद्योग जागरूकता शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भारत के नए डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क की स्पष्टता, सेक्टर-विशिष्ट और तैयारी के प्रति समझ को विकसित करना था।
यह शिखर सम्मेलन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत अधिसूचित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 के संदर्भ में आयोजित किया गया था, जो डेटा गवर्नेंस के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि डेटा संरक्षण अब एक प्रमुख परिचालन और रणनीतिक प्राथमिकता बन चुका है, विशेष रूप से आतिथ्य क्षेत्र के लिए, जो अतिथि अनुभव, सेवा वितरण और व्यवसायिक वृद्धि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक-आधारित सेवाओं पर व्यापक रूप से निर्भर करता है।
शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट उपस्थित हुए। इंडस्ट्री लीडरशिप का प्रतिनिधित्व एफएचआरएआई (FHRAI) के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जायसवाल और एचआरएडब्ल्यूआई (HRAWI) के अध्यक्ष श्री जिमी शॉ ने वरिष्ठ हॉस्पिटैलिटी पेशेवरों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ किया।
शिखर सम्मेलन के परिणामों पर बोलते हुए, एफएचआरएआई के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जायसवाल ने कहा, “डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, अनुपालन सीधे मेहमानों के विश्वास और दीर्घकालिक स्थिरता से जुड़ा है। इस शिखर सम्मेलन ने हमारे सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझने और मजबूत डेटा गवर्नेंस और अनुपालन फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने में सक्षम बनाया है।” हॉस्पिटैलिटी ऑपरेटर्स पर असर के बारे में बात करते हुए, एचआरएडब्ल्यूआई (HRAWI) के प्रेसिडेंट, श्री जिमी शॉ ने कहा, “होटल और रेस्टोरेंट के लिए, डीपीडीपी (DPDP) नियम 2025 का मतलब है रोज़मर्रा के ऑपरेशनल बदलाव – फ्रंट-डेस्क प्रोसेस और ऑनलाइन रिज़र्वेशन से लेकर वेंडर मैनेजमेंट और पेमेंट सिस्टम तक। यह समिट कंप्लायंस को आसान बनाने और संस्थानों, खासकर छोटे और मध्यम आकार के ऑपरेटर्स को, सर्विस डिलीवरी में बिना किसी रुकावट के रूटीन बिज़नेस ऑपरेशन में डेटा प्रोटेक्शन को कैसे शामिल किया जाए, इस बारे में स्पष्टता देने में खास तौर पर मददगार है।”
यहाँ चर्चाओं के दौरान डीपीडीपी नियमों के दायरे और लागू होने के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई, जिसमें सहमति और नोटिस की ज़रूरतें, डेटा फिड्यूशरी और प्रोसेसर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों के डेटा की सुरक्षा, तैयारी और रिपोर्टिंग, डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, और महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के लिए अनुपालन आवश्यकताएं शामिल रहीं। चर्चाओं में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर द्वारा ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, लॉयल्टी प्रोग्राम, पेमेंट गेटवे, एआई-इनेबल्ड गेस्ट सर्विस और थर्ड-पार्टी एग्रीगेटर के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर भी बात हुई, जिनमें से सभी में संवेदनशील पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग शामिल है।
साइबर सुरक्षा और डीपीडीपी कंप्लायंस पर तकनीकी सत्र अर्न्स्ट एंड यंग (ईएंडवाय) के विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए गए, जिसमें पार्टनर साइबर सुरक्षा श्री अभिजीत पारब और मैनेजर श्री अरविंदर सिंह लायल शामिल थे, जिन्होंने डेटा लाइफसाइकिल नियंत्रण, ऑडिट तैयारी और घटना प्रतिक्रिया पर व्यावहारिक मार्गदर्शन साझा किया। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए डीपीडीपी नियमों के महत्व पर एक पैनल चर्चा के माध्यम से कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी सार्थक विचार-विमर्श हुआ ।
एक मुख्य नतीजे के तौर पर, समिट ने संगठनात्मक ज़िम्मेदारियों और डेटा गवर्नेंस मानकों की समझ को मज़बूत करके, सहमति प्रबंधन और उल्लंघन से निपटने की तैयारी में सुधार करके, और इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स के बीच करीबी सहयोग को बढ़ावा देकर इंडस्ट्री की तैयारी को बढ़ाया। यह शिखर सम्मेलन डीपीडीपी नियम 2025 के प्रभावी और सहज कार्यान्वयन में आतिथ्य उद्योग को समर्थन देने, साथ ही पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता विश्वास को सुदृढ़ करने के प्रति एफएचआरएआई की प्रतिबद्धता को दोहराता है।
