इंदौर -दिनांक 22 जनवरी 2022- श्रीमान पुलिस आयुक्त इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में आमजन के जीवन को खतरे मे डालकर ब्राण्डेड कपंनी के गैस रेग्यूलेटर अवैध रूप से बेचने वालो के विरुद्ध कार्यवाही हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री मनीष कपुरिया के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) श्री निमिष अग्रवाल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर में ब्राण्डेड कपंनी के गैस रेग्यूलेटर अवैध रूप से बेचने वालो के विरुद्ध हेतु क्राइम ब्रांच टीम को निर्देशित किया गया ।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच को सूचना मिली थी की छोटी ग्वालटोली क्षेत्र मे नसीया रोड स्थित सरवटे बस स्टैण्ड के पास स्थित दुकान बुरहान एजेन्सी से ब्राण्डेड कपंनी के गैस रेग्यूलेटर अवैध रूप से बेचने का कार्य किया जा रहा है ।जिस पर क्राईम ब्रांच एवं खाद्य विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर कार्यवाही कर *आरोपी बुरहान एजेंसी संचालक 1.अली असगर पिता शब्बीर हुसैन निवासी खतीवाला टैंक, इंदौर* को पकडा व दुकान मे रखे सामान के संबंध वैध लाईसेंस पूछते नही होना बताया।
आरोपी के द्वारा एच.पी. व इंडेन जैसी ब्राण्डेड कपंनी के गैस रेग्यूलेटर अवैध रूप से महंगे दामों पर बेचने के साथ-साथ आरोपी जनजीवन को खतरे मे डालते हुये, कमर्शियल गैस सिलेन्डर से गैस निकालकर छोटे घरेलू गैस सिलेंडर मे एसी मोटर मशीन द्वारा गैस भरकर बेचने का कार्य भी करता था।
आरोपी के कब्जे से ब्राण्डेड कम्पनी के 56 नग गैस रेग्यूलेटर,05 कमर्शियल एवं घरेलू गैस सिलेंडर, गैस बदलने वाली 02 मोटर बैटरी मशीन एंव 05 एसी मोटर मशीन जप्त(कीमत करीब 50,000/- रूपये) कर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधनिक कार्यवाही की गई।