उज्जैन – माननीय विशेष न्यायधीश एन.डी.पी.एस एक्ट उज्जैन द्वारा नागदा स्मैक बिक्री चर्चित मामले में शुभम पोरवाल दोष मुक्त हुआ शुभम पोरवाल की तरफ से पैरवी ऐडवोकेट महेंद्र सोलंकी उज्जैन एवं मुकेश जगदीश मिश्रा (मन्नु) नागदा द्वारा की गई अभियुक्त शुभम पर अपराध क्रमांक SCNDPS/26/2021 अंतर्गत धारा 8/21, 29 धारा एन.डी.पी.एस एक्ट में अपराधी शुभम को दोष मुक्त किया अभियोजन मामले के अनुसार शुभम को 29/10/2021 को रात्रि 20.05 बजे के लगभग पीपलेश्वर महादेव मंदिर, बीसीआई कॉलोनी का रास्ता से स्मैक के साथ पकड़ा था माननीय न्यायालय के अनुसार आरोपी से मादक पदार्थ को जप्ती होना प्रमाणित नहीं पाया गया एवं अभिलेख पर भी कोई साक्ष्य नहीं पाए गए कि मादक पदार्थ कब्जे में रखे जाने एवं परिवहन किए जाने का दुष्प्रेरण किया था|
