बेगमबाग क्षेत्र के .34 परिवारों को हाई कोर्ट से मिला स्टे, लीज निरस्ती सूचना से लोगों में हुआ था डर
उज्जैन में हरिफाटक रोड स्थित बेगमबाग क्षेत्र के 34 परिवारों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इंदौर हाईकोर्ट ने विकास प्राधिकरण द्वारा लीज निरस्ती मामले में कहा, डेट ऑफ कम्यूनिकेशन से 15 दिन तक कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का समय
रहवासियों को दिया जाए।
उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू हरिफाटक महाकाल मार्ग स्थित प्राधिकरण द्वारा अलाट संपत्तियों के स्वामियों/लीजधारियों की लीज निरस्त की जानकारी रहवासियों को समाचार पत्रों के माध्यम से लगी थी। घबराए रहवासियों ने न्यायालय की शरण ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें लीज निरस्ती की सूचना तक नहीं दी गई।
रहवासियों ने कहा कि लीज निरस्ती की सूचना से लोगों में डर व भय पैदा कर उन्हें उनकी संपत्तियों से बेदखल करने और उनके मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि साल 1975-81 के लगभग में विकास प्राधिकारण द्वारा शहर का विकास करने एवं शहर को बसाने के उद्देश्य से उक्त भूखण्डों का आवंटन किया गया था। इसमें कई भूखण्डों के एवज में फ्रीहोल्ड भी वितरित किया गया था और जिन भूखण्डों को लीज पर आवंटित किया गया था, उक्त भूखण्डों की लीज का प्रकार शाश्वत प्रकृति अर्थात स्थाई प्रकृति की लीज के आधार पर उनका आवंटन किया गया था।