सागर में ट्रेन से गांजे की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रवि यादव और राहुल शाह को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में एक अन्य सहआरोपी दीपक सामंतो फरार है। शासन की ओर से मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटेल ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि जीआरपी सागर को 29 अगस्त 2019 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा प्रांत का दीपक सामंतो अपने दो साथी राहुल कुमार शाह और रवि यादव के साथ पुरी तरफ से आने वाली उत्कल एक्सप्रेस से सागर स्टेशन पर उतरे हैं। तीनों के पास मौजूद बैगों में अवैध मादक पदार्थ गांजा है। आरोपी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 के पास नेम बोर्ड के पास किसी ग्राहक के इंतजार में खड़े है।
आरोपियों से 25 किलो गांजा हुआ था जब्त
सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की घेराबंदी की और धरदबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम दीपक सामंतो, राहुल शाह और रवि यादव तीनों निवासी झोपड़पट्टी राऊरकेला ओडिशा होना बताया। तलाशी लेने पर आरोपी दीपक सांमतो के बैग से 11 किलोग्राम गांजा, आरोपी राहुल शाह के बैग से 8 किलो और रवि यादव से 6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
सभी आरोपियों से 25 किलोग्राम गांजा कीमती 1.25 लाख रुपए जब्त किया गया। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाए और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच पूरी होने पर जीआरपी ने चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है।