शाजापुर – बालक जनजातीय छात्रावास में अनाधिकृत रूप से प्याज का स्टॉक किया जाने पर कलेक्टर श्री दिनेश जैन द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्री कमलसिंह बोडाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि बालक जनजातीय छात्रावास शाजापुर द्वारा का समाचार पत्र में 10 जून 2021 को अनाधिकृत रूप से प्याज का स्टॉक किया जाने का समाचार प्रकाशित होने से कलेक्टर श्री जैन द्वारा विभागीय दल बनाया जाकर जाँच कराई गई। जॉच में छात्रावास के कक्षो में प्याज का स्टॉक किया जाना पाया जाने से अधीक्षक के कृत्य को म.प्र. शासकीय सेवक आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3के तहत कदाचार की श्रेणी में रखते हुए म.प्र. सविल सेवा (वर्गीकरण, नियम तथा अपील) नियम 1966 के तहत बालक जनजातीय छात्रावास अधीक्षक कमलसिंह बोडाना को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री बोडाना का मुख्यालय जिला कार्यालय,जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जिला शाजापुर रहेगा।