कोरबा l कोरबा जिले के दीपका थाना में 23 अगस्त को प्रार्थिया रानी साहू पति दिनेश साहू उम्र 25 साल निवासी ज्योतिनगर के द्वारा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी। कि दिनांक 23 अगस्त को दोपहर लगभग 01:30 बजे अपने पति दिनेश के साथ घर पर खाना खा रही थी। तभी भांजी कोयल साहू दौडते हुये इसके घर आई और बताई कि मॉ रीता साहू को उसके पापा के द्वारा गंदी-गंदी गाली गलौच करते हुए फावडा से मारकर पीछे फेंक दिये है। तब प्रार्थिया और उसका पति ननंद रीता साहू के घर जाकर देखे तो वह खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। ननंद का पति मारे गये फावडा को पकड़ा हुआ वही खड़ा था। दिनेश के द्वारा 112 गाडी बुलाकर दीपका अस्पताल ईलाज के लिये लाया गया जहा उसका ईलाज चल रहा है।
रिपोर्ट पर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 171 / 2022 धारा 294, 323, 506, भादवि के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है। मामला गंभीर प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारीगण पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय दर्री सुश्री लितेश सिंह को प्रकरण के हालात से अवगत कराकर दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण के आरोपी की पता-साजी हेतु थाना प्रभारी अनिल पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर कथित आरोपी के सकूनत पर दबिश देकर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया की वह अपने पत्नी की चरित्र पे शक करता था। जिससे वाद-विवाद बढ़ने से वह जान से मारने की नियत से अपनी पत्नि की सर में फावड़ा से वार कर दिया। आरोपी के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने से मामले में धारा 307 भादवि जोड़ी गई है, पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आरोपी से घटना में प्रयुक्त फावड़ा जप्त किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
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