इंदौर -दिनांक 07 मार्च 2022- पुलिस थाना राऊ पर दिनांक 04.03.2021 को श्री मिनेष हास्पीटल राऊ से सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमति कृष्णा बाई पति गोविन्द रासाली उम्र 28 साल निवास गुरुकुल कालोनी लुनिया पुरा राऊ को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार दिया है। सूचना पर अपराध क्रमांक 166/2022 धारा 307 भादवि का पंजीबध्द किया गया ।दौराने ईलाज चौईथराम अस्पताल इन्दौर मे मजरुहा श्रीमति कृष्णा बाई की मृत्यु हो गई , जिस पर प्रकरण मे धारा 302 भादवि बढाई गई ।
प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए श्रीमान पुलिस आयुक्त इन्दौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इन्दौर श्री मनीष कपूरिया द्वारा प्रकरण का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उप आयुक्त ज़ोन-01 श्री अमित तोलानी द्वारा अतिरिक्त पुलिस उप आयुक्त जोन-01 श्री जयवीर सिंह भदौरिया एवं सहायक पुलिस आयुक्त गाँधी नगर सुश्री सौम्या जैन को उक्त घटनाक्रम पर आरोपी की पतारसी हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए। तथा पुलिस उप आयुक्त द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु 10,000 रुपये के नगद ईनाम की उदघोषणा की गई ।
वरिष्ठ अधिकारियो के मार्ग दर्शन मे पुलिस थाना राऊ पर अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु टीम गठित की गई । टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी के लिए घटना स्थल के 100-150 मीटर की दूरी पर स्थित CCTV फुटैज चैक किये गये, जिसमें घटना के बाद एक व्यक्ति हाथ मे बैंग लेकर भागते हुए दिखा । जो स्काई ब्यु शर्ट ब्लेक पेन्ट व ब्लेक जुते पहने हुआ दिखा ।
इसके आधार पर पुलिस ने राऊ क्षेत्र के करीबन 100 से ज्यादा CCTV कैमरो के फुटैज लिंक बनाकर चैक किये गये, जिसमें घटनास्थल के पास उक्त हुलिये का व्यक्ति घटनास्थल गुरुकुल कालोनी की तरफ जाते हुए दिखा। उसी आधार पर उक्त हुलिये का आदमी राजशाही चाकलेट कंपनी इण्डस्ट्रिज एरिया राऊ मे उक्त हुलिये के लडके के बारे मे फुटैज दिखाकर जानकारी प्राप्त की गई जो मालुम हुआ कि उक्त व्यक्ति का नाम विरेन्द्र पिता भगवानसिह है जो कंपनी मे काम करता है । उसी कंपनी मे विरेन्द्र लोधी का छोटा भाई भी काम करता है, उससे विरेन्द्र के संबंध मे पूछताछ कर जानकारी निकाली गई तो वह सागर मे होना पाया गया । ज्ञात होने पर टीम ग्राम भुलना भानगढ थाना राहतगढ जिला सागर रवाना की गई जहा से संदेही आरोपी विरेन्द्र की तलाश करते घऱ पर मिला जिसे अभिरक्षा मे लिया गया ।
जिससे पूछताछ की गई पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ज्ञान सिंह गुरुकुल कालोनी लुनिया पुरा गया था जो प्रथम मंजिल पर एक महिला मिली जिससे मेरा वाद विवाद हो गया था, वाद विवाद के दौरान महिला को चाकू मार कर भाग गया एवं अपने कमरे पर चला गया था । आरोपी की निशा देही से उसके कमरे मे एक बैंग व घटना के वक्त पहने हुए कपडे जूते तथा जिस चाकू से वार किया था उक्त सामान जप्त किया गया ।
मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सूचना पुलिस थाने पर नही दिये जाने पर मकान मलिक के विरुध्द पृथक से कार्यावाही की जावेगी
वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशानुसार उनके मार्ग दर्शन मे टीम द्वारा बडी मेहनत व लगन से कार्य करते अज्ञात कृत्ल का पर्दापाश किया गया । आरोपी विरेन्द्र पिता भगवानसिह जाति लोधी निवासी भुलना भानगढ थाना राहतगढ जिला सागर को
गिरफ्तार किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी राऊ निरीक्षक नरेन्द्र सिंह रघुवंशी ,उनि कुवर सिंह बामनिया ,सउनि राजेन्द्र सिंह नायक ,सउनि रमेश किराडे,सउनि दारासिंह मुजाल्दे,प्रआर.43 मुलायम,प्रआर.1122 निलेश सुरालकर,आर.3764 रामवीर ,आर.503 राजु रावत,आर.229 श्याम विश्वकर्मा,आर.3701 निलेश पटेल,आर.3285 सुरेश लश्करी ,आर.3763 कृष्णचन्द्र शर्मा ,आर.रविकान्त शर्मा एंव साइबर सेल के आर 3791 अमित खत्री और आर 293 हेमंत चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
