उज्जैन, 28 मई। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिना खाद्य पंजीयन एवं अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए। जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा विनियमों का उल्लंघन पाया गया।
मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतेंद्र सिंह गुर्जर ने सुनवाई के बाद विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कुल ₹2 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया।
जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई उनमें अशोक अग्रवाल एंड कंपनी (फव्वारा चौक), पूजा दूध डेयरी (व्यास नगर), श्री कृष्ण दूध डेयरी (मक्सी रोड), कृष्णा दूध डेरी (फ्रीगंज), तपन एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि. (गजमार्क कंपनी) तथा शर्मा किराना स्टोर (फ्रीगंज) शामिल हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।