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शाजापुर । घरेलू गैस सिलेण्डरों के वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद खाद्य विभाग द्वारा की गई जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आने पर मेसर्स नवीन गैस एजेंसी, बीपीसीएल टंकी चौराहा शाजापुर के संचालक पर 17 लाख 84 हजार 390 रुपये की राशि अधिरोपित की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री अंजु मरावी ने बताया कि गैस एजेंसी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऑयल कम्पनी बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर से जांच कराई गई। प्रथम जांच 4 मई 2026 तथा द्वितीय जांच 19 मई 2026 को संपन्न हुई।
जांच में पाया गया कि एजेंसी संचालक द्वारा पंजीकृत उपभोक्ताओं को समय पर एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं के बजाय अन्य लोगों को गैस सिलेण्डर वितरित किए जाने की भी पुष्टि हुई। इसके अलावा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने, रिकॉर्ड का सही संधारण नहीं करने, कम्पनी द्वारा जारी आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करने तथा स्टॉक सत्यापन में रिकॉर्ड अनुसार गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं पाए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आईं।
मामले में ऑयल कम्पनी द्वारा गैस एजेंसी संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद एमडीजी के तहत नियमानुसार गैस आपूर्ति नहीं करने पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा मेसर्स नवीन गैस एजेंसी पर 17 लाख 84 हजार 390 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
