इंदौर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने नियोक्ताओं और निगम के बीच लम्बित विवादों के समाधान हेतु एमनेस्टी योजना (आम माफी योजना) की शुरुआत की है। यह योजना 01 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले लंबित मामलों के निपटारे के लिए यह योजना एक विशेष अवसर प्रदान करती है। जिन मामलों में नियोक्ताओं द्वारा निगम पर या निगम द्वारा नियोक्ताओं पर मुकदमे दायर किए गए हैं, उन सबका न्यायालय के बाहर निपटारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
योजना के अंतर्गत मुकदमेबाज़ी से राहत, अधिकांश मामलों में हर्जाने से छूट तथा अदालतों पर मुकदमों के बोझ में कमी की उम्मीद है। इसमें रिटर्न, मामूली बकाया और अधिक भुगतान वापसी से जुड़े मामलों में भी लाभ लिया जा सकता है।
निगम का कहना है कि यह योजना 6 माह के भीतर विवादों के न्यायपूर्ण निपटान का आश्वासन देती है। इससे नियोक्ताओं और निगम के बीच आपसी सौहार्द और विश्वास का माहौल बनेगा।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, प्रक्रिया और आवेदन पत्र कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, नन्दा नगर, इंदौर से प्राप्त किए जा सकते हैं।
