बिलासपुर , 16 अक्टूबर । पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को लेकर हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।न जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में इस मामले को चुना गया। चैतन्य बघेल की और से हर्षवर्धन परगनिया, हर्षित शर्मा ने जिरह की। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद जेल में बंद चैतन्य ने कोर्ट में बेल के लिए याचिका लगाई है।
दरअसल एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से सुनवाई की और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। इससे चैतन्य की रिहाई की सारी उम्मीदें धूमिल हो गईं। वहीं हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई जिसमें फैसला नहीं आया और अगली सुनवाई का दिन तय नहीं किया है।
