छिंदवाड़ा 05 अक्टूबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सिविल अस्पताल परासिया (जिला छिंदवाड़ा) में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दवा निर्माता कंपनी के संचालकों सहित डॉ. सोनी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए डॉ. सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। आरोप है कि निजी प्रैक्टिस के दौरान उपचार हेतु आए शिशुओं को ऐसी दवाइयाँ लिखी गईं जिनके सेवन से बच्चों को तेज बुखार, पेशाब में तकलीफ़ और किडनी पर गंभीर प्रभाव पड़े। परिणामस्वरूप कुछ शिशुओं की दुःखद मृत्यु भी हो गई। आरोपों के मद्देनज़र मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई। निलंबन अवधि में डॉ. सोनी का मुख्यालय जबलपुर में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय के अधीन रहेगा।
प्रकरण को लेकर थाना परासिया, छिंदवाड़ा में डॉ. प्रवीण सोनी और कांचीपुरम (तमिलनाडु) स्थित दवा निर्माता कंपनी मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 276 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ा था। जांच के लिए भेजे गए सैम्पलों की रिपोर्ट शनिवार सुबह प्राप्त हुई, जिसमें सिरप को अमान्य पाया गया। रिपोर्ट मिलते ही प्रदेशभर में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई तथा दवा की आवाजाही पर कड़ी निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए।
