बिलासपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में करीब 100 साल पुराने मिशन अस्पताल ढहाए जाने पर रोग की मांग को लेकर लगाई गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अपना आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता की तरफ से सचिव राजस्व विभाग के पास एक अपील पेंडिंग थी। जिसपर निर्णय नहीं किया गया। वहीं बिलासपुर के मिशन अस्पताल की बिल्डिंग को राजस्व अधिकारियों के निर्देश पर नगर निगम ने ढहाने की कार्रवाई बीते बुधवार को की। वहीं अब इस मामले में याचिकाकर्ता को राहत दी गई है। कोर्ट ने आज से 15 दिन के भीतर सचिव के पास दायर की गया अंतरिम अपील पर जल्द से जल्द निर्णय के निर्देश दिए हैं।
दरअसल छत्तीसगढ़ वूमेन एंड बोर्ड ऑफ मिशन के अलावा एक अन्य ने याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में जोरदार जिरह हुई। याचिका करता के वकील बीपी शर्मा ने कहा बिल्डिंग को तोड़ने से पहले राजस्व विभाग के सचिव के पास की गई अंतरिम अपील पर सुनवाई भी नहीं हुई। जबकि पहले रिमाइंडर भेजा जा चुका था। वहीं कोर्ट ने यह माना की याचिकाकर्ता कोई भी हो उसे अपील करने का अधिकार है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार के माध्यम से सचिव को याचिकाकर्ता की अपील पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इस दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकुमार गुप्ता और अन्य ने सरकार का पक्ष रखा।