इंदौर –
दिनांक 25.10.2018 की दोपहर को सेठी नगर में रहने वाली एक महिला जिसकी 02 वर्षीय अबोध बालिका सोकर उठी व रोने लगी तो उसकी मॉ पास ही स्थित किराना दुकान से बालिका के लिये चिप्स का पैकेड लेने गई थी, इस दौरान बालिका की जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर उसकी मॉ दौडकर अपने घर गई व देखा कि उक्त महिला का मामा लखन उर्फ लब्बू जो ऋषि पैलेस द्धारकापुरी में रहता है मात्र अंत:वस्त्र पहने हुए था व उसने उस अबोध बालिका को गोद में बिठा रखा था मॉ द्धारा अपनी बच्ची को छुडाने पर आरोपी द्धारा नही छोडने पर महिला द्धारा चिल्ला पुकार करने पर आस-पास के लोग आ गये व बच्ची को लखन के चंगुल से छुडाया । उक्त आरोपी लखन द्धारा अबोध बालिका के साथ बलात्कार की घटना कारित करने पर पीडिता की मॉ की सूचना पर थाना छत्रीपुरा पर अप.क्रं. 360/18 धारा 376 AB, 376(2) F भादवि 5MN/6 पोक्सों एक्ट का पंजीबद्ध किया गया । उक्त घटना को लेकर आम जनता में काफी रोष व्याप्त था उक्त गंभीर घटना के फलस्वरूप प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया जाकर अनुसंधान उपरांत आरोपी लखन के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।
उक्त घटना से संबंधित अभियोजन पक्ष के समस्त गवाहों को माननीय न्यायालय द्धारा जारी आदेशिकांए तत्परता से तामील कराई जाकर उनके बयान माननीय न्यायालय के समक्ष कराए गये । विचारण उपरांत श्रीमती सविता सिंह माननीया 15 वे अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर द्धारा दिनांक 10.08.2021 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी लखन को बलात्कार के अपराध में कुल 30 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है ।
उत्कृष्ठ कोटि के अनुसंधान एवं गवाहो पर पर्याप्त नियंत्रण के फलस्वरूप उक्त चिन्हित सनसनीखेज अपराध में दोष सिद्धी कराने में अनुसंधानकर्ता अधिकारी निरी शैलेन्द्रसिंह जादौन, निरीक्षक श्री पवन सिंघल, उप निरी एन.एस.डामोर व प्र.आर अशोक मालवीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है साथ ही साथ राज्य शासन की और से श्री संजय मीणा विशेष लोक
अभियोजक द्धारा पैरवी कर दोषसिद्धी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है जिन्हे पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर (पश्चिम) श्री महेश चंद जैन द्धारा पुरस्कृत किया जा रहा है ।