इंदौर – इंदौर के रामबाग में निवास करने वाली एक महिला ने 10/04/2021 को अल्ताफ के खिलाफ झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें भारतीय दंड संहिता के धाराओं 450, 376(1), और 376(2) के तहत सदरबाजार थाना में केस दर्ज किया गया था। दोनों महिला पुरुष में कई बार मिलने के बाद मित्रता हो गयी थी। लेकिन मित्रता का फायदा उठाते हुए महिला ने, अल्ताफ के साथ संबंध बनाया और अब संबंध बनाने के बाद उसने अल्ताफ को पैसो के लिए धमकाना शुरू कर दिया। अल्ताफ ने इसका विरोध किया तो उसने उसे झूठे मुकदमे में डालने की धमकी दी। जब अल्ताफ ने इसे मना किया तो उसने सदरबाजार थाना इंदौर में विभिन्न धाराओं के तहत एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया। जब इसे ठीक से जांचा गया तो पाया गया कि पहले ही उसी महिला ने कनाडिया थाना, खजराना थाना, सदरबाजार थाना, चंदन नगर थाना में ऐसे ही मामलो में कई अन्य लोगों के खिलाफ नाम एवं पहचान छुपा कर केस दर्ज करवाए हैं, उन्हें भी इसी तरह रुपयों के लिए फसाया गया है। जब सभी जानकारी एवं सबूत मान्य न्यायाधीश के समक्ष रखे गए तब साक्ष्य की कमी और महिला अपने बयान से पलटने लगी। सबूत गवाह एवं महिला के बार-बार अपने बयान से पलटने के कारण हर चीज को मद्देनज़र रखते हुए कई त्रुटिया पायी गयी और सभी प्रकरण जो अल्ताफ के खिलाफ लगाए गए थे इस लिए उन्हें मान्य न्यायधीश ने समाप्त करने के आदेश दिए। अल्ताफ के पक्ष से कृष्णा एसोसिएट्स के वकील श्री लखन सिंह चंदेल, श्री राहुल जोगी, और कृष्णा एसोसिएट्स लॉ फर्म की अन्य टीम के सदस्यों ने मामला में कई साक्ष्य एवं साबुत पेश किये जिनके चलते महिला की सच्चाई का पर्दाफाश किया एवं केस के झूठे होने की जानकारी मान्य नयायधीश के सामने रखी । अदालत ने पुलिस विभाग को उस महिला के बारे में विस्तार से जांच करने के लिए एसआईटी टीम गठन करने के आदेश दिए है और जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है एवं अल्ताफ को बाइज़्ज़त बरी किया गया हे। इस मामले में अल्ताफ की पुरे परिवार ने लाखन सिंह चंदेल, राहुल जोगी एवं कृष्णा एसोसिएट्स लॉ फर्म की टीम को न्याय दिलवाने के लिए धन्यवाद दिया ।