भोपाल । चुनाव आचार संहिता के कारण शहर के पुलिस थानों में 18 अक्टूबर तक शस्त्र जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। दशहरे पर कई लोग अपने घरों पर शस्त्र पूजन करते है। ऐसे में इस बार कई लोग दशहरे पर अपने घरों में शस्त्र पूजन नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि कई लोग जिला प्रशासन से दशहरे के बद शस्त्र जमा करवाने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दशहरे से पहले नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा किसी भी हालत में 18 अक्टूबर तक शस्त्र जमा करवाने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बैंक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में कार्यरत पुलिस व सुरक्षा बल के अन्य लोगों को शस्त्र जमा करवाने से छूट मिलेगी। वर्तमान में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी शस्त्र लाइसेंस की छूट के संबंध में फिलहाल 70 आवेदन पहुंचे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में जिला प्रशासन के अलावा पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद है।
वे आवेदकों के कारण को देखने-परखने के बाद उन्हें शस्त्र लाइसेंस रखने की छूट देंगे। इन्हें शस्त्र जमा करवाने से मिलेगी छूट न्यायाधीश, बैंकों के सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा एवं चुनाव कार्य में लगे राजस्व एवं पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं प्रत्याशी की सुरक्षा में लगे पुलिस बल व शासकीय बल।
