पैरालीगल वालेंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला एवं विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
थांदला से (विवेक व्यास,माधव एक्सप्रेस) झाबुआ 1 जुलाई 2023। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्री लखनलाल गर्ग की अध्यक्षता में पैरालीगल वालेंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला एवं विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ए.डी.आर. सेंटर भवन झाबुआ में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश श्री विवेक कुमार रघुवंशी, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री सुभाष सुनहरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान गौतम सिंह मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विजय पाल सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री साक्षी मसीह, श्रीमती पूनम सिंह, श्री बलराम मीणा, अभिभाषक संघ के सचिव श्री शरदचन्द्र शुक्ला, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सागर अग्रवाल एवं पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहें। शुभारंभ अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री लखनलाल गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि प्राधिकरण एवं जनता के बीच पैरालीगल वालेंटियर्स एक सेतु हैं। आप बेजुबानों की आवाज हैं। पैरालीगल वालेंटियर्स का मुख्य उद्देश्य जागरूकता और विवादों को निपटानेे में सहयोगी भूमिका होनी चाहिए। संबोधन की कड़ी में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कानूनी प्रणाली जटिल है और अक्सर उन व्यक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन नहीं कर सकते। इस असंतुलन के परिणामस्वरूप अक्सर न्याय तक पहुंच की कमी हो जाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए पैरालीगल वालेंटियर्स की भूमिका अहम होती है जहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते है वहां तक आप पैरालीगल वालेंटियर्स पहुंचते है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैरालीगल वालेंटियर्स को न्यायाधीशगणों ने प्रशिक्षण की महत्ता बताई। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर समाज के अंतिम वर्ग के गरीब व विधिक प्रावधानों से अनभिज्ञ व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, लोक अदालत, मध्यस्थता, महिलाओं अधिकार, महिलाओं के विरूद्ध अपराध, घरेलू हिंसा एवं पैरालीगल वालेंटियर्स के कार्य एवं उनके कार्यक्षेत्र विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।
क्रमांक/196/1035/वीणा रावत