उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मप्र आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत लोकशान्ति के परिरक्षण हेतु रंगपंचमी रविवार 12 मार्च को नगर निगम उज्जैन को छोड़कर शेष जिले में शाम 5 बजे तक और नगर निगम उज्जैन में सम्पूर्ण दिवस शुष्क दिवस रखने के आदेश जारी किये हैं। उक्त अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-2, 3, 4, वाइन आउटलेट एवं देशी-विदेशी मद्य भाण्डागार बन्द रहेंगे और मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।