गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले के संबंध में दिए थे अपमानजनक बयान
नई दिल्ली । केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि के मामले में दिल्ली की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरप्रीत सिंह जसपाल ने मामले में शेखावत की गवाही दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता के गवाहों की अगली रिकॉर्डिग 7 मार्च को निर्धारित की। शेखावत ने 4 मार्च को गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले में जांच शुरू की गई थी, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं था और आईपीसी के तहत गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए उचित वित्तीय मुआवजे की भी मांग की है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए कहा कि गहलोत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत में शेखावत का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले गहलोत और शेखावत के बीच संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर वाकयुद्ध तेज हो गया था, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर केंद्रीय मंत्री को दूसरों की तरह अपराधी घोषित कर दिया था।
शेखावत पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीवनी सहकारी समिति लिमिटेड घोटाले के मामले में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में उनके खिलाफ अपराध साबित हुआ है। उन पर अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के समान धाराएं लगाई गईं। शेखावत ने कहा था कि गहलोत ने उन्हें संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में आरोपी करार दिया था, जो बदला लेने के लिए उनकी राजनीतिक हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि एसओजी ने तीन चार्जशीट पेश की, लेकिन न तो मेरा और न ही मेरे परिवार का कहीं नाम है। फिर भी मुख्यमंत्री ने मुझे आरोपी बताया।