इन्दौर । जिला अदालत द्वारा 28 जनवरी 2022 को भय्यू महाराज सुसाइड केस में सुनाएं अपने फैसले के तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिली गई है। सजायाफ्ता आरोपी पलक और विनायक को पहले ही कोर्ट ने उनके आवेदन पर जमानत दे दी थी अब तीसरे आरोपी शरद देशमुख को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी पलक और विनायक के जमानत के आधार पर ही शरद देशमुख को भी कोर्ट ने जमानत दे दी।
ज्ञात हो कि 12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने अपने बंगले पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद दो महीने तक इस आत्महत्या मामले की पुलिस जांच चलती रही। छह महीने बाद भय्यू महाराज के अनुयायी द्वारा पुलिस अधिकारियों से फिर से जांच की मांग की गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इस मामले में विनायक पलक और शरद को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों पर भय्यू महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। इस आत्महत्या मामले में जिला अदालत ने 28 जनवरी 2022 को तीनों को दोषी करार देते हुए छह-छह साल की सजा सुनाई थी। अब तीनों को जमानत मिल गई है।