नई दिल्ली । रिजर्व बैंक ने एक नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बड़े अर्बन को ऑपरेटिव बैंक में 3 साल के लिए कंप्लायंस ऑफीसर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है।रिजर्व बैंक ने शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों को जिनका डिपाजिट एक हजार करोड रुपए से ज्यादा है। उन बैंकों को निर्देशित किया गया है,कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत पालिसी के अनुसार बैंकों को काम करना होगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अधिसूचना में 10,000 करोड रुपए से ज्यादा डिपॉजिट रखने वाले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए नए निर्देशों का पालन करने के लिए 1 अप्रैल 2023 तक का समय दिया है। 1000 से 10000 करोड़ रुपए के डिपाजिट वाले अर्बन कोआपरेटिव बैंक को 1 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया गया है।
रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार अब चीफ कंप्लायंस ऑफीसर की नियुक्ति 3 साल की फिक्स टर्म के लिए अनिवार्य होगी।
