इन्दौर । एसडीएम सेंट्रल कोतवाली द्वारा पकड़े गए फर्जी बीपीएल कार्ड की जांच रिपोर्ट पश्चात कार्ड धारकों का नाम बीपीएल सूची मे से विलोपित कर कार्ड निरस्त कर दिये गये थे। एसडीएम की जांच में पाया गया था कि घर मे कुल 7 सदस्य है व 2007 से कार्ड बनवा रखा था, वहीं आय में 850/- रुपए महिना पेंशन मिलना बताया था, जो कि आय एंव खर्चों के मुक़ाबले सही प्रतीत नहीं होती है। इसके अलावा के बीपीएल कार्ड के नियमों के विपरीत जांच के दौरान कई भौतिक वस्तुए जैसे टीवी, कूलर, रेफ्रीजरेटर पाया गया व घर की छत टीन की पाई व शेष घर पक्का पाया गया। इन सब में से किसी एक सुविधा और भी जैसे टेलीफोन मोटर साइकल के उपयोग करते बीपीएल कार्ड नहीं बनवाया जा सकता था। इन परिस्थितियों से इनके द्वारा विभाग को पहले या बाद मे अवगत कराना था व बीपीएल कार्ड समर्पित करना था जो कि नहीं किए गए थे अब इन पर बाजार भाव से राशन की वसूली की कारवाई की जाएगी जो कि लाखों मे मय ब्याज के देना होगी।
सलीम अंसारी पिता निज़ामुद्दीन अंसारी व परिवार सदस्य आयशा वसीम फइम सलमान की व शकूर बी. इसके परिवार के अन्य सभी आरोपी सदस्य निवासी 2/4 मालवा मिल की पक्की चाल इन्दौर व राजेन्द्रसिंह अटल पिता रणजीत सिंह अटल 615 स्टेडिउम ग्राउंड नंदानगर इन्दौर पर इनके कार्ड बनवाने में संलिप्त होने पर प्रकरण दिनांक 22/0722 को इन्दौर जिला न्यायालय में माननीय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश (जेएमएफ़सी) श्रीमती सुख लोकेश दुबे ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी में प्रकरण दर्ज कर सभी अभियुक्तगण को परदेशीपुरा थाना टीआई के माध्यम से दिनांक 20/10/22 को न्यायालय मे जमानती वारंट पर उपस्थित होने के नोटिस जारी किए गए है। उक्त जानकारी अधिवक्ता सुश्री ज्योति माहेश्वरी ने दी।