नई दिल्ली l कश्मीर समस्या के समाधान की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता पर 50000 रुपए का जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता प्रभाकर वेंकटेश देशपांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को प्रचार का हथकंडा बताया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि कश्मीर समस्या का सैन्य समाधान संभव नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा तैयार 4 सूत्री फार्मूले के आधार पर कश्मीर समस्या का स्थाई हल निकालने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी।
संयुक्त पीठ ने कहा कि अदालत नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह जानते हुए भी यह याचिका दायर की गई है। जो एक तरह से प्रचार का हथकंडा है। खंडपीठ ने से अदालत का समय बर्बाद करने पर 50000 का जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज कर दिया।
