इंदौर -दिनांक 17 अगस्त 2022-श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले आरपियों की पहचान कर विधिसंगत कार्यवाही करते हुये उनकी धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(क्राइम) श्री राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) श्री निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उप आयुक्त (क्राईम ब्राँच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा ऑनलाईन ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है ।
इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच इंदौर में तमिलनाड़ू के आवेदक जे. दिलीप कुमार जैन पिता बी. जालमचंद निवासी 1/266 बिग स्ट्रीट करंबटुर जिला तिरूवल्लूर, तमिलनाड़ू द्वारा धोखाधडी संबंधी शिकायत की थी जिसकी जांच पुलिस उपायुक्त (अपराध) निमिष अग्रवाल के निर्देशन में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल से कराई गई और आवेदक से फ्राड की संपूर्ण जानकारी लेकर जांच की गई, जिसमे ज्ञात हुआ कि आवेदक को the dream hub कंपनी की फर्जी डीलरशीप एजेंसी दिलवाने एवं उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर उपलब्ध करवाने का बोलकर तथा प्रोडक्ट की अधिक डिमांड ज्यादा होने की झुठी बाते बोलकर कस्टमर से और 50 हजार रूपयें की डिमांड की गई तथा आवेदक को 15 हजार का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने का तथा प्रति माह 50-60 हजार रूपये का लाभ होने प्रलोभन भी दिया गया । आवेदक से 54,200/– रू लेकर कोई प्रोडक्ट नहीं दिया और न ही कंपनी की डीलरशीप दी गई, आवेदक से कंपनी के द्वारा ठगी कर रिफण्ड करने का भी झांसा दिया गया किंतु आवेदक को रूपयें रिफण्ड भी नही किये गये और कंपनी के कॉलिंग मोबाइल नंबर भी बंद कर लिये गये ।
जिस पर क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा आवेदक से फर्जी कंपनी के बैंक खाते व अन्य जानकारी लेकर जांच कर क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना खजारान पुलिस को साथ लेकर खजराना थाना क्षेत्र के योगराज पाटीदार पिता श्यासुंदर पाटीदर की मल्टी में फ्लेट नंबर 201, 659,पीपलचौक खजराना इंदौर पर स्थित The Dream Hub कंपनी पर छापा मारकर कार्यवाही करते हुए पाया कि ठग द्वारा फ्लेट में कम्प्युटर कोचिंग क्लास की आड़ में फर्जी कंपनी का संचालन कर रहे । पूछताछ पर आरोपी (1). उमेश सिंह चौहान पिता संतोष सिंह चौहान पता महादेव तोतला नगर, ईस्ट पार्क अपार्टमेंट,इंदौर, कंपनी के संचालक एवं पार्टनर, (2). अंबरीश कक्के पिता सोमनाथ कक्के पंजाबी पता 407,मिड टाउन प्लाजा माणिक बाग रोड़, इंदौर, कंपनी के संचालक एवं पार्टनर), (3). अनिल शर्मा पिता स्व. रामचंद्र स्वरूप शर्मा पता वार्ड नंबर 14, म.न.35 कृष्णपुरम कॉलोनी झांसी तिराहा, शिवपुरी हाल मुकाम म.नं. 90,बिजली नगर बिचोली हाप्सी इंदौर, तथा पांच महिलायें कंपनी में कार्य करना पाये गये । आरोपियों से विस्तृत *पूछताछ करते आरोपीयो के द्वारा थाना खजराना क्षेत्र- में सितंबर 2021 से ऑफिस से संचालित The Dream Hub कंपनी का कॉल सेंटर जहां से कंपनी के नाम से मोबाइल नंबर 8962110401, 8962639841, 8962556971 से कॉल के द्वारा ग्राहकों से संपर्क कर उन्हे पार्ट टाइम अपने घर के आस–पास के एरिया बिजनेस कंपनी की डीलरशिप एजेंसी दिलाने एवं प्रोडक्ट भी कंपनी के कस्टमर को बेचने का बोलकर उनको प्रत्येक प्रोडक्ट डिलीवरी पर 01 हजार रुपए का प्रॉफिट होकर दिन में 2 से 3 कस्टमर देने के नाम पर झूठे विश्वास में लेकर कई आवेदकों से पैसे ऑनलाइन पेमेंट कंपनी के फेडरल बैंक खाता क्रमांक 21420200008188 IFSC CODE FDRL0002142 तथा कर्नाटिका बैंक खाता क्रमांक 352200010093701 IFSC CODE KARB000352, में ट्रांसफर करवाकर उन्हे कस्टमर एवं प्रोडक्ट्स नहीं भेजते हुए, ठगी करना स्वीकार किया हैं।
आरोपी युवतियां एवं पुरूष अपने फर्जी नाम से कनिका सिंह, नेहा शर्मा, ईश पटेल, निधि शर्मा, रिया, रोहित शर्मा, धनराज सिंह, और समीर नाम का उपयोग कॉलिंग करने के लिए करते थे ।
आरोपियों से 18 मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स एवं ठगी के शिकार ग्राहकों की लिस्ट जिनमे लाखों का हिसाब किताब सहित अन्य सामग्री बरामद कर सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना खजराना में धारा 420,406,409,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
आमजन से अपील करते हैं कि यदि इस नाम की कंपनी ने आपसे धोखाधड़ी की है तो क्राइम ब्रांच,इंदौर में संपर्क करें।