इंदौर ।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब के उद्घाटन के दौरान मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के तहत आज जिला प्रशासन ने इंदौर के पालदा क्षेत्र में सहज इंटरप्राइजेज पर बड़ी छापामार कार्रवाई की।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने उद्योग नगर, पालदा स्थित सहज इंटरप्राइजेज (329/3/6) पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान प्रभारी युवराज राजानी मौके पर उपस्थित पाए गए।
जांच में बिना खाद्य लाइसेंस (FSSAI License) के मसालों का निर्माण किया जाना पाया गया। पूरी निर्माण इकाई में अस्वच्छ व अव्यवस्थित परिस्थितियाँ मिलीं। खाद्य पदार्थों का भंडारण भी मानकों के विपरीत पाया गया।
टीम द्वारा प्योर इंदौरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हींग युक्त जीरावन, तथा राम बंधु मैंगो पिकल के सैंपल जाँच हेतु लिए गए।
लाइसेंस न होने के कारण फैक्ट्री में मौजूद सभी खाद्य पदार्थों के विक्रय को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत बिना लाइसेंस संचालन का प्रकरण, नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि नागरिकों को “शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है”। सभी नमूनों को विस्तृत जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
