इंदौर -दिनांक 10 जनवरी 2022-श्रीमान पुलिस आयुक्त इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में संपत्ति संबंधी वारदातों, चोरी तथा नकबजनी संबंधी अपराधों की पतारसी प्रभावी कार्रवाई हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस उपायुक्त श्री मनीष कपुरिया के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राईम ब्रांच) श्री निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर में हो चोरी की घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु क्राइम ब्रांच टीम को निर्देशित किया गया था।
इसी अनुक्रम मे *क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति परदेशीपुरा शिव मंदिर के पास चोरी के हीरो को ओने पोने दामो में बेचने की फिराक में घूम रहे है* ,सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान शिव मंदिर के पास से दोनो आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। दोनो आरोपी से नाम पता पुछने पर नाम *(1) तेजा उर्फ अशोक पिता अंतर सिंह निवासी ग्राम गुणावाद,सदलपुर जिला धार (2) विक्की उर्फ विक्रम पिता सत्यनारायण सिंधिया निवासी 71-कृष्णापुरी सेक्टर डी, चंदननगर इंदौर* का होना बताया। दोनो आरोपियों की तलाशी लेते उनके पास से 55 हीरा खनिज पत्थर मिले जिसके संबंध में वैध लाइसेंस पूछते नहीं होना बताया। *आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर उक्त हीरे गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से चोरी करना कबूला।*
*दोनो आरोपियों से कुल 55 नग हीरे एवं 02 मोबाइल किमती करीब 3,51,200/- रूपए का मश्रुका जप्त* कर, *थाना अपराध शाखा में अपराध क्रमांक 03/22 धारा 379 भादवि एवं 4(21) माइनिंग एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध* कर कार्यवाही की गई।
आरोपियो से अन्य चोरीयो के बारे मे तथा और किन-किन लोगों को पूर्व मे हीरे बेचे है के संबध मे भी पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों के नाम सामने आने पर उनके विरूद्ध भी उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
