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रायगढ़ , 29 मार्च । जिले में एक पेटी ठेकेदार के द्वारा लाखों रुपये के सामानों के अलावा लाखों की नगदी रकम को अमानत में खयानत करने का मामला सामने आया है। यह मामला उजागर होने के बाद आज शनिवार काे मेसर्स आर्या कंस्ट्रक्शन के एकाउंटेंट की रिपोर्ट के बाद घरघोड़ा पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज कर मामले को जांच कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार घरघोड़ा थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए मिथलेश कुमार पटेल ने बताया कि, वह मेसर्स आर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। मिथलेश ने बताया कि, उसका विभिन्न कंस्ट्रक्शन का कार्य के अलावा जल जीवन मिशन योजनांतर्गत कार्य साईडों के अलावा घरघोडा एवं तमनार ब्लॉक में भी चल रहा है, जिसका लेखा जोखा उसी के द्वारा रखा जाता है। मिथलेश कुमार पटेल ने बताया कि, तमनार एवं घरघोडा ब्लॉक के कुछ कार्यों को देखरेख करने एवं पेटी कॉन्ट्रेक्शन के रूप में कार्य करने के लिए शकील अहमद निवासी सक्ती को 1 अक्टूबर 2023 से सभी लेबर कार्य, पेमेंट व सामानों की देखरेख के लिये ठेका दिया गया था।
मिथलेश ने बताया कि, इस दौरान शकील अहमद ने कार्य को प्रोगेस बताकर नगदी रकम एवं चेक के माध्यम से 22 लाख 50 हजार रुपये, जिसमें चेक के माध्यम से 8 लाख, 50 हजार रुपये एवं नगद पेमेंट करने के लिये 14 लाख अलग-अलग तारीखों में मुझसे लिया। इसके अलावा कोटरीमाल के स्टोर में 33 टन सीमेंट, 30.93 टन स्टील, यूपीव्हीसी पाईप 52000 मीटर, कंपोजिट पाईप 17000 मीटर, अन्य समान जीआई निप्पल, एल्बो वगैरह दिया गया था जो शकील अहमद के देखरेख में था।
मिथलेश ने बताया कि, शकील अहमद जनवरी माह में काम छोड़कर भाग गया। जिसके बाद दिये गए सामानों के हिसाब एवं लेखा-जोखा उससे मांगने पर वह टाल-मटोल करने लगा। इस दौरान 11 जनवरी को सामानों का मिलान करने पर 13.50 टन सीमेंट, 13 टन स्टील, यूपीव्हीसी पाईप 3000 मीटर, कंपोजिट पाईप लगभग 4000 मीटर तथा जीआई निप्पल, एल्बो एवं अन्य सामान कीमती लगभग 25 लाख का सामान कोटरीमाल स्टोर में नहीं मिला है।
मिथलेश ने बताया कि 3 लाख रुपये का भुगतान शकील अहमद ने सौरभ गर्ग एवं आलोक ठाकुर को कार्य में लगाकर एवं अन्य माध्यम से पूरा कराया गया। शकील अहमद के मोबाईल में उससे संपर्क कर सामानों का हिसाब देने के लिये कहने पर उसके द्वारा मारने पीटने एवं झूठे केस में फंसाने की धमकी दिया जाता है।
मिथलेश ने बताया कि, शकील अहमद ने कोटरीमाल स्टोर में रखे लगभग 25 लाख का सामान तथा कार्य के लिए दिये गये नगदी रकम 22 लाख 50 हजार को हमारी बिना जानकारी के अमानत में खयानत कर दिया गया है। इस मामले में रिपोर्ट के बाद घरघोड़ा पुलिस ने शकील अहमद के खिलाफ धारा 409 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।
