नईदिल्ली(माधव एक्सप्रेस/ऊषा माहना)
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गत शुक्रवार 2 दिसंबर को न्यूज नेशन के पूर्व एंकर दीपक चौरसिया के विरुद्ध दर्ज एफ. आई. आर. को रद्द करने की याचिका पर एक बार फिर 17 फरवरी 2023 तक सुनवाई टल गई है। दीपक चौरसिया के वकील अनिल मेहता ने न्यायालय से त्वरित सुनवाई के लिए आग्रह किए जाने पर यायालय ने त्वरित सुनवाई से इंकार कर दिया।आपको बता दें कि इसी प्रकार बीते 19 सितंबर को भी याचिका पर सुनवाई करने से हाइकोर्ट ने मामले को टाल दिया था। इस याचिका पर बीते 29 अगस्त को हाईकोर्ट में दीपक चौरसिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसमे हरियाणा सरकार से पत्रकार दीपक चौरसिया की याचिका पर जवाब मांगा गया था। जिसमें गुरुग्राम पुलिस द्वारा दीपक चौरसिया के विरुद्ध 2015 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। क्योंकि पत्रकार दीपक चौरसिया और उनके कुछ सहयोगी पत्रकारों पर 2013 में एक 10 वर्षीय बच्ची और उसके परिवार के संपादित और अश्लील वीडियो प्रसारित करने और वीडियो को संत आशाराम बापू के मामले से जोड़ने का आरोप है। दीपक चौरसिया की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया कि वह समाचार को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे। और उनकी भूमिका केवल निर्देश देने की थी। याचिकाकर्ता चैनल के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं था और वीडियो के संपादन में भी शामिल नहीं था। दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता की कोई भूमिका रही है। यह भी आरोप लगाया गया कि एफ.आई.आर दर्ज कराने वाला शिकायत कर्ता संत आसाराम बापू का भक्त है और संत आशाराम बापू से संबंधित समाचार प्रसारित करने के बदले में एक उल्टे मकसद के साथ मामला दर्ज किया
गया है। फिलहाल दीपक चौरसिया की याचिका पर सुनवाई टलने से कोई राहत मिलने का आसार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम के पॉक्सो जिला अदालत में दीपक चौरसिया व उनके सहयोगियों को लगातार पेश भी होना पड़ रहा है। यहां तक कि न्यायालय में पेश नही होने को लेकर दीपक चौरसिया व ललित सिंह के विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किए जाने पर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट जाना पड़ा। लेकीन हाईकोर्ट से कुछ ज्यादा राहत नही मिली बल्कि सेसन कोर्ट में सरेंडर होकर जमानत की अर्जी लगाने के आदेश पर फिलहाल जमानत पर हैं।
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August 3, 2024