सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है. अब आप अपने घर पर भी बार खोल सकते हैं. होम बार लाइसेंस सालाना जारी होंगे और इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा. इसके लिए कैबिनेट बैठक में प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है.
: उत्तर प्रदेश सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है. इसके लिए मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली 2022 और सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. इसका मतलब है कि अब आप घर पर ही अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों के लिए निजी बार का लाइसेंस ले सकेंगे. आवासीय परिसर में भारत निर्मित शराब और विदेश से आयातित शराब को अपने परिजन, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों (उम्र 21 साल से कम न हो) को पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकेंगे.
होम बार लाइसेंस सालाना जारी होंगे और इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा. इसके साथ ही बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपए जमा करना होगा. होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा. मंगलवार को आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने इस जानकारी को बताया. अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक, पहले घर में चार बोतल (750 मिली) तक शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी. अब इस नीति को संशोधित किया गया है. अगर आप होम बार का लाइसेंस लेते हैं तो अब घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रख सकते हैं.
